आर टी आई

 
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
एनडीडीबी के लोक सूचना अधिकारी 

राष्‍ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आणंद – 388001 

राष्‍ट्रीय डेरी विकास बोर्ड
(राष्‍ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 के अंतर्गत
 संसद द्वारा गठित एक निगमित निकाय)
 आणंद – 388001, गुजरात 

सं. अधिकारी का नाम, पदनाम तथा पता पद पर नामित अधिकार क्षेत्र

1

डॉ ए वी हरि कुमार

उप महाप्रबंधक (पशु स्वास्थ्य)

पो. बॉ. सं. 40

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

आणंद – 388 001

 

ईमेल : cpio@nddb.coop

फोन नं. : ०२६९२ - २६०१४८

केन्‍द्रीय लोक सूचना अधिकारी

भारत गणराज्‍य के सभी राज्‍य तथा संघ शासित क्षेत्र

2

श्री एस रघुपति

कार्यकारी निदेशक (संचालन)

पो.बॉ. सं.  40

राष्‍ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

आणंद – 388001

अपीलीय प्राधिकारी

भारत गणराज्‍य के सभी राज्‍य तथा संघ शासित क्षेत्र

3

श्री एस राजीव

कार्यकारी निदेशक (तकनीकी)

पो.बॉ. सं.  40

राष्‍ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

आणंद – 388001

विशेष अपीलीय प्राधिकारी

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 7  की  उपधारा (3) के उपबंध  (1)  या  उपबंध (ए) के अंतर्गत हैदराबाद से श्री करीम अंसारी द्वारा दायर दिनांक 8 अगस्त 2024 की आरटीआई प्रथम अपील, जो एनडीडीबी को दिनांक 14 अगस्त 2024 को प्राप्त हुई, के अपीलीय प्राधिकारी।  

भारत गणराज्‍य के सभी राज्‍य तथा संघ शासित क्षेत्र

कोई नागरिक, जो राष्‍ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से जानकारी प्राप्‍त करना चाहता है वह अपना अनुरोध केन्‍द्रीय लोक सूचना अधिकारी, राष्‍ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, पोस्‍ट बॉक्‍स सं0 40, आणंद – 388001 को संबोधित कर सकता है तथा सूचना अधिकार (शुल्‍क तथा लागत विनियम) नियम 2005 के नियम 3 की शर्तों के अनुसार, अनुरोध के साथ 10/-रू0 का आवेदन शुल्‍क उचित रसीद के प्रति नकद अथवा ‘’लेखा अधिकारी, राष्‍ट्रीय डेरी विकास बोर्ड’’ को देय डिमांड ड्राफट अथवा बैंकर चैक अथवा इंडियन पोस्‍टल ऑडर देना अपेक्षित है।
 
आगे, यदि किसी व्‍यक्ति को राष्‍ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के केन्‍द्रीय लोक सूचना अधिकारी से अधिनियम में निर्धारित समय के भीतर निर्णय प्राप्‍त नहीं होता है अथवा वह केन्‍द्रीय लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से असंतुष्‍ट है, तो वह ऐसी अवधि की समाप्ति अथवा ऐसे निर्णय की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी से अपील कर सकता है।